Section 13 of WPCPA : अनुभाग 13: संयुक्त बोर्ड का गठन
The Water Prevention And Control Of Pollution Act 1974
Summary
यह अनुभाग 13 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जब दो या अधिक पड़ोसी राज्य सरकारें या केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य सरकारें एक संयुक्त बोर्ड का गठन करने के लिए समझौता कर सकती हैं। यह समझौता एक निश्चित अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। समझौते में व्यय का विभाजन, शक्ति का निर्धारण, परामर्श की व्यवस्था, और अन्य आवश्यक प्रावधान शामिल हो सकते हैं। इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
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Explanation using Example
मान लीजिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य, जो सन्निहित या पड़ोसी राज्य हैं, कृष्णा नदी में गंभीर जल प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं जो दोनों राज्यों से होकर बहती है। जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 13 के अनुसार:
दोनों सरकारें इस मुद्दे को संबोधित और प्रबंधित करने के लिए एक संयुक्त बोर्ड बनाने के लिए एक समझौता कर सकती हैं। यह समझौता एक विशेष अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और यदि आवश्यक हो तो इसे आगे नवीनीकृत किया जा सकता है। संयुक्त बोर्ड से संबंधित खर्चों को दोनों राज्यों के बीच समझौते के अनुसार साझा किया जाएगा।
समझौता यह भी निर्धारित करेगा कि दोनों राज्य सरकारों में से कौन अधिनियम के तहत शक्तियों और कार्यों का पालन करेगी। यह अधिनियम से संबंधित मामलों पर दोनों राज्यों के बीच परामर्श के लिए प्रदान कर सकता है। समझौते में इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई सहायक और सहायक प्रावधान शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे अधिनियम के साथ असंगत न हों।
एक बार समझौता अंतिम रूप से तैयार हो जाने पर, इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ताकि जनता को इसके बारे में सूचित किया जा सके।