Section 27 of RTI Act : अनुच्छेद 27: उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

The Right To Information Act 2005

Summary

अनुच्छेद 27 के तहत, सरकार इस अधिनियम को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बना सकती है, जिसे आधिकारिक अधिसूचना में प्रकाशित किया जाएगा। इन नियमों में सूचना प्राप्त करने की लागत, आवेदन शुल्क, आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन, और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रावधान हो सकता है।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि राज्य सरकार यह तय करती है कि सूचना के अधिकार (RTI) अनुरोध दाखिल करने से संबंधित शुल्क को अपडेट करने की आवश्यकता है। इसे कानूनी रूप से करने के लिए, सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 27 का उपयोग करेगी। यह कैसे हो सकता है, इसका एक उदाहरण यहां है:

राज्य सरकार देखती है कि RTI अनुरोधों को संभालने की प्रशासनिक लागत बढ़ गई है। इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए, सरकार एक नया नियम प्रस्तावित करती है जो शुल्क संरचना को अपडेट करता है। यह नियम उस नए खर्च का विवरण देगा जो व्यक्तियों को RTI आवेदन जमा करने के लिए भुगतान करना होगा, जैसा कि अधिनियम के अनुच्छेद 27(2)(b) में उल्लेखित है।

इस परिवर्तन को औपचारिक रूप देने के लिए, सरकार संशोधित शुल्कों को रेखांकित करते हुए एक अधिसूचना का मसौदा तैयार करती है और इसे राजपत्र में प्रकाशित करती है। एक बार प्रकाशित होने के बाद, ये नए शुल्क वह आवश्यक राशि बन जाते हैं जो नागरिकों को राज्य में RTI अनुरोध जमा करते समय भुगतान करनी होगी। यह प्रक्रिया RTI अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 27(1) द्वारा उपयुक्त सरकार को दी गई शक्ति के अनुसार है।

यह उदाहरण अनुच्छेद 27 के तहत सरकार की नियम बनाने की शक्ति को प्रदर्शित करता है ताकि RTI अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, जिसमें अधिनियम की प्रक्रियाओं से संबंधित शुल्क का समायोजन भी शामिल है।