Section 9 of RTI Act : अनुभाग 9: कुछ मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार
The Right To Information Act 2005
Summary
अनुभाग 9 के तहत, यदि सूचना देने से किसी राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, तो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि सारा एक निजी अनुसंधान कंपनी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के विवरण जानना चाहती है, जिसे एक सरकारी विभाग में प्रस्तुत किया गया था। वह इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए एक आरटीआई अनुरोध दाखिल करती है। रिपोर्ट में अनुसंधान कंपनी के स्वामित्व वाली कॉपीराइटेड सामग्री शामिल है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुभाग 9 के तहत, सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) सारा के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है क्योंकि रिपोर्ट प्रदान करना निजी कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा, जो राज्य का हिस्सा नहीं है।