Section 7 of RTI Act : अनुभाग 7: अनुरोध का निपटान

The Right To Information Act 2005

Summary

यह अनुभाग सूचना के लिए अनुरोधों के निपटान के बारे में है। केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त अनुरोध पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे 48 घंटे में प्रदान करना होगा। शुल्क के लिए अतिरिक्त सूचना देने पर शुल्क की जानकारी दी जानी चाहिए और यदि प्राधिकरण समय पर जवाब नहीं देता तो शुल्क माफ होगा। यदि अनुरोध अस्वीकार किया जाता है, तो कारण और अपील की जानकारी देनी होगी।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि एक नागरिक, श्री शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक अनुरोध प्रस्तुत करते हैं जिसमें हाल के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान पर सरकार के खर्च के विवरण की मांग की जाती है। श्री शर्मा खर्च की पारदर्शिता को लेकर चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे धन आवंटित किया गया था।

अनुभाग 7(1) के तहत, SPIO को श्री शर्मा के अनुरोध का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जवाब देना चाहिए। यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है।

यदि SPIO 30 दिन की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता, तो अनुभाग 7(2) के अनुसार, इसे अनुरोध के अस्वीकार के रूप में माना जाएगा।

इस परिदृश्य में, मान लें कि SPIO सूचना प्रदान करने का निर्णय लेता है लेकिन कुछ लागत पर। अनुभाग 7(3) के अनुसार, SPIO को श्री शर्मा को सूचना प्रदान करने के लिए गणना किए गए शुल्क का विवरण भेजना चाहिए और उन्हें इस निर्णय की समीक्षा करने के अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसमें अपील कैसे करें और इसके लिए समय सीमा शामिल है।

यदि श्री शर्मा संवेदना से विकलांग हैं, जो वे नहीं हैं, तो अनुभाग 7(4) के तहत SPIO को सूचना तक पहुंचने में सहायता प्रदान करनी होगी।

अनुभाग 7(5) के अनुसार, श्री शर्मा को सूचना के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, जब तक कि वे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं आते, जिसमें शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

यदि SPIO 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहता है, तो अनुभाग 7(6) के तहत, श्री शर्मा को मुफ्त में सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

निर्णय लेने से पहले, अनुभाग 7(7) के तहत, SPIO को किसी तीसरे पक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार करना चाहिए, जो कि श्री शर्मा के मामले में लागू नहीं होता क्योंकि कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है।

यदि SPIO श्री शर्मा के अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो अनुभाग 7(8) के तहत, अस्वीकार के कारण, अपील प्रक्रिया, और अपील प्राधिकरण के विवरण उन्हें संप्रेषित किए जाने चाहिए।

अंत में, अनुभाग 7(9) के अनुसार, SPIO को जानकारी उसी रूप में प्रदान करनी चाहिए जैसा श्री शर्मा ने अनुरोध किया है, जब तक कि यह विभाग के संसाधनों को अत्यधिक रूप से मोड़ने या रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक नहीं होगा।