The Indian Penal Code, 1860
अध्याय XI से XX
अध्याय XI: झूठे सबूत और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध
धारा 201: अपराध के सबूत को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी जानकारी देना- यदि एक पूंजी अपराध है तो आजीवन कारावास से दंडनीय है या यदि दस वर्षों से कम कारावास से दंडनीय है
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Explanation using examples
उदाहरण 1:
रवि जानता है कि उसके दोस्त, सुरेश, ने हत्या की है, जो एक पूंजी अपराध है और मृत्यु से दंडनीय है। सुरेश को पकड़े जाने से बचाने के लिए, रवि उसकी मदद करता है हत्या के हथियार को नष्ट करने में और अपराध स्थल को साफ करता है ताकि कोई सबूत न बचे। रवि जा