Section 120 of BSA : धारा 120: कुछ अभियोजन में सहमति की अनुपस्थिति का अनुमान।

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023

Summary

यदि कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2) के तहत बलात्कार के मुकदमे में है और यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने महिला के साथ यौन संबंध बनाए, तो मुख्य प्रश्न यह होता है कि महिला ने सहमति दी थी या नहीं। यदि महिला न्यायालय में गवाही देती है कि उसने सहमति नहीं दी, तो न्यायालय यह मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।

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Explanation using Example

उदाहरण 1:

प्रिया नामक एक महिला राज नामक एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करती है। मुकदमे के दौरान, यह स्थापित होता है कि राज ने प्रिया के साथ यौन संबंध बनाए। प्रिया न्यायालय में गवाही देती है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 120 के अनुसार, न्यायालय यह मान लेगा कि प्रिया ने सहमति नहीं दी, जिससे राज पर यह साबित करने का भार होगा कि प्रिया ने सहमति दी थी।

उदाहरण 2:

एक कॉलेज छात्रा, अंजलि, अपने सहपाठी, विक्रम, पर पार्टी के बाद उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाती है। अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि विक्रम ने अंजलि के साथ यौन संबंध बनाए। अंजलि न्यायालय में गवाही देती है, यह बताते हुए कि वह बेहोश थी और उसने सहमति नहीं दी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 120 के तहत, न्यायालय यह मान लेगा कि अंजलि ने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी, और विक्रम को इसके विपरीत साबित करना होगा।