Section 60 of BSA : धारा 60: वे मामले जिनमें दस्तावेज़ों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं।

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023

Summary

द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, नष्ट हो गया हो, या सार्वजनिक दस्तावेज़ हो। प्रमाणित प्रतियां या लिखित स्वीकारोक्तियां भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती हैं। यह साक्ष्य तब मान्य होता है जब मूल दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है।

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Explanation using Example

उदाहरण 1:

रवि अपने पूर्व व्यापारिक साझेदार सुरेश के साथ भूमि के स्वामित्व को लेकर कानूनी विवाद में है। रवि का दावा है कि मूल बिक्री विलेख, जो उसके स्वामित्व को साबित करता है, सुरेश के कब्जे में है। कई अनुरोधों के बावजूद, सुरेश मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 60(a)(i) के तहत, रवि बिक्री विलेख की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसके खिलाफ दस्तावेज़ को साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उदाहरण 2:

प्रियंका यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उसने अपने मित्र अनिल को ऋण चुका दिया है। मूल ऋण अनुबंध प्रियंका के घर में आग लगने से नष्ट हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 60(c) के तहत, प्रियंका ऋण अनुबंध की स्कैन की गई प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि मूल नष्ट हो गया है और यह नुकसान उसकी अपनी गलती या लापरवाही के कारण नहीं हुआ।

उदाहरण 3:

दिल्ली के एक सरकारी कार्यालय में राजेश का मूल जन्म प्रमाणपत्र है, जिसे उसे एक न्यायालय मामले में अपनी आयु साबित करने के लिए चाहिए। चूंकि मूल जन्म प्रमाणपत्र धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है, राजेश प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 60(e) के तहत उपयोग कर सकता है।

उदाहरण 4:

मीना एक मामले में शामिल है जहां उसे अपनी कंपनी के पिछले दस वर्षों के वित्तीय लेन-देन को साबित करना है। मूल दस्तावेज़ों में कई खाता पुस्तिकाएं और रिकॉर्ड शामिल हैं जिन्हें न्यायालय में आसानी से जांचा नहीं जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 60(g) के तहत, मीना एक योग्य लेखाकार द्वारा तैयार किए गए खातों के सारांश को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती है ताकि वित्तीय लेन-देन का सामान्य परिणाम दिखाया जा सके।

उदाहरण 5:

विक्रम अपने नियोक्ता के साथ अनुबंध की शर्तों को लेकर कानूनी लड़ाई में है। नियोक्ता ने लिखित रूप में स्वीकार किया है कि मूल अनुबंध में विक्रम के पक्ष में कुछ शर्तें हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 60(b) के तहत, विक्रम लिखित स्वीकारोक्ति का उपयोग द्वितीयक साक्ष्य के रूप में कर सकता है ताकि मूल अनुबंध की सामग्री को साबित किया जा सके।