Section 92 of ATLRA : धारा 92: किरायेदार को बेदखल करते समय बकाया को संतुष्ट माना जाएगा
The Ajmer Tenancy And Land Records Act 1950
Summary
यदि किसी किरायेदार को उनके भूमि से किराए के बकाया के गैर-भुगतान के कारण बेदखल कर दिया जाता है, तो उस दिन तक का उनका सारा बकाया किराया और सिंचाई शुल्क संतुष्ट माना जाएगा, जब तक कि धारा 94 की उप-धारा (2) में कोई अन्य नियम न हो।
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Explanation using Example
कल्पना करें एक किसान, श्री शर्मा, जो अजमेर में एक किरायेदारी समझौते के तहत कृषि भूमि का किराएदार है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण, वह कई महीनों तक किराया नहीं चुका पाता। भूमि मालिक कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लेता है और श्री शर्मा को किराए के बकाया के गैर-भुगतान के कारण भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। अजमेर किरायेदारी और भूमि अभिलेख अधिनियम, 1950 की धारा 92 के अनुसार, एक बार श्री शर्मा को बेदखल कर दिया जाता है, तो उनकी उस भूमि के लिए बेदखली की तारीख तक का सारा बकाया किराया और सिंचाई शुल्क संतुष्ट माना जाता है। इसका अर्थ है कि भले ही उन्हें भूमि से हटा दिया गया हो, श्री शर्मा अब बेदखली से पहले की अवधि के लिए कोई भी बकाया किराया या सिंचाई शुल्क नहीं देते।