Article 388 of CoI : अनुच्छेद 388: अस्थायी संसद और राज्यों की अस्थायी विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रावधान: हटाया गया।

Constitution Of India

Summary

अनुच्छेद 388, जो अस्थायी संसद और राज्यों की अस्थायी विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के प्रावधानों से संबंधित था, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा हटा दिया गया। इस संशोधन के बाद, इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया या तो बदल गई या अन्य प्रावधानों में शामिल कर दी गई।

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Explanation using Example

उदाहरण 1:

कल्पना करें कि 1955 में, भारत की अस्थायी संसद के एक सदस्य ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। अनुच्छेद 388 के अनुसार, इस आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए विशेष प्रावधान होते। उदाहरण के लिए, शेष अवधि के लिए नए सदस्य का चुनाव करने के लिए उपचुनाव हो सकता था। हालांकि, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के बाद, इन प्रावधानों को हटा दिया गया, जिसका अर्थ है कि ऐसी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया या तो बदल गई या उसी तरीके से निर्दिष्ट नहीं की गई।

उदाहरण 2:

1954 में एक स्थिति पर विचार करें जहां भारत के एक राज्य की अस्थायी विधान सभा के एक सदस्य का निधन हो गया। अनुच्छेद 388 इस रिक्ति को भरने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता, शायद नियुक्ति या विशेष चुनाव के माध्यम से। 1956 के बाद, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 388 के हटाने के साथ, ये दिशानिर्देश हटा दिए गए, यह संकेत देते हुए कि ऐसी रिक्तियों को संभालने की प्रक्रिया या तो संशोधित की गई या संविधान या संबंधित कानूनों के अन्य भागों में शामिल की गई।