Article 257A of CoI : अनुच्छेद 257A: सशस्त्र बलों या अन्य संघ बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता: हटाया गया।
Constitution Of India
Summary
संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 257A को हटा दिया गया, जो 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्यों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देता था।
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Explanation using Example
उदाहरण 1:
1978 में चौवालीसवें संशोधन से पहले, कल्पना करें कि भारत के किसी राज्य में गंभीर आंतरिक अशांति, जैसे व्यापक दंगे या कानून और व्यवस्था का टूटना हो रहा है। राज्य सरकार अपनी पुलिस बल के साथ स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। अनुच्छेद 257A के तहत, केंद्र सरकार सशस्त्र बलों या अन्य संघ बलों को राज्य की सहायता के लिए तैनात कर सकती थी ताकि स्थिति को बहाल किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य की राजधानी में हिंसक झड़पें हो रही थीं, तो केंद्र सरकार स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना भेज सकती थी ताकि शांति बहाल की जा सके और नागरिकों की रक्षा की जा सके।
उदाहरण 2:
एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करें जहां एक प्राकृतिक आपदा, जैसे एक बड़ी बाढ़, किसी राज्य को प्रभावित करती है और राज्य सरकार आपदा की विशालता से अभिभूत हो जाती है। अनुच्छेद 257A के हटाए जाने से पहले, केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) या यहां तक कि सशस्त्र बलों को बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए तैनात कर सकती थी। इसमें लोगों को निकालने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और भोजन और पानी वितरित करने जैसे कार्य शामिल होते। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता कि राज्य को संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।