Constitution of India
अनुच्छेद
भाग V: संघ
अध्याय II: संसद
सदस्यों की अयोग्यता
अनुच्छेद 104: अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या पुष्टि करने से पहले या अयोग्य या अयोग्यता के समय बैठने और मतदान करने के लिए दंड।
Explanation using examples
उदाहरण 1:
राजेश लोकसभा में संसद सदस्य (सांसद) के रूप में चुने जाते हैं। हालांकि, अपनी सीट लेने से पहले, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत आवश्यक शपथ ले