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Article 104 of CoI : अनुच्छेद 104: अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या पुष्टि करने से पहले या अयोग्य या अयोग्यता के समय बैठने और मतदान करने के लिए दंड।

Constitution of India

अनुच्छेद

भाग V: संघ

अध्याय II: संसद

सदस्यों की अयोग्यता

अनुच्छेद 104: अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या पुष्टि करने से पहले या अयोग्य या अयोग्यता के समय बैठने और मतदान करने के लिए दंड।

Explanation using examples

उदाहरण 1:

राजेश लोकसभा में संसद सदस्य (सांसद) के रूप में चुने जाते हैं। हालांकि, अपनी सीट लेने से पहले, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत आवश्यक शपथ ले