Constitution of India
अनुच्छेद
भाग V: संघ
अध्याय I: कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना।
Bare Act
- (1) यदि राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति का कारण उनकी मृत्यु, इस्तीफा, हटाना या अन्यथा होता है, तो उपराष्ट्रपति तब तक र… पूरा पाठ KanoonGPT Pro के साथ पढ़ें।
Explanation using examples
उदाहरण 1:
परिदृश्य: भारत के राष्ट्रपति का अचानक निधन हो जाता है।
स्थिति: भारत के राष्ट्रपति का दुर्भाग्यवश अचानक बीमारी के कारण निधन हो जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 65(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता और पद ग्रहण नहीं करता। इस अवधि के दौरान, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, प्र… पूरा पाठ KanoonGPT Pro के साथ पढ़ें।

