Article 243E of CoI : अनुच्छेद 243E: पंचायतों की अवधि, आदि।
Constitution Of India
Summary
पंचायतों की अवधि
प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक जारी रहती है, जब तक कि इसे पहले किसी कानून द्वारा भंग नहीं किया जाता। यदि कोई कानून बदलता है, तो वह पहले से कार्यरत पंचायत को पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग नहीं कर सकता। पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसकी अवधि समाप्त होने से पहले या भंग होने के छह महीने के भीतर पूरे होने चाहिए। यदि भंग की गई पंचायत की शेष अवधि छह महीने से कम है, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। भंग होने पर गठित नई पंचायत केवल शेष अवधि के लिए जारी रहती है।
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Explanation using Example
उदाहरण 1:
रामपुर गाँव में, पंचायत का चुनाव हुआ और इसकी पहली बैठक 1 जनवरी, 2020 को हुई। अनुच्छेद 243E के अनुसार, यह पंचायत 1 जनवरी, 2025 तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि इसे पहले किसी कानून द्वारा भंग नहीं किया जाता। जैसे-जैसे पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के करीब आती है, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नई पंचायत के चुनाव 1 जनवरी, 2025 से पहले पूरे किए जाएँ, ताकि शासन में कोई अंतराल न हो।
उदाहरण 2:
लक्ष्मीपुर गाँव में, पंचायत को आंतरिक संघर्ष और कुप्रबंधन के कारण 1 मार्च, 2023 को भंग कर दिया गया। अनुच्छेद 243E के अनुसार, इस भंग के छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, अर्थात् 1 सितंबर, 2023 तक। हालांकि, यदि भंग की गई पंचायत की शेष अवधि छह महीने से कम थी, जैसे कि यह 1 जून, 2023 को समाप्त होने वाली थी, तो ऐसी छोटी अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय, नई पंचायत के चुनाव नियमित पाँच वर्ष के चक्र के अनुसार निर्धारित किए जाएँगे।
उदाहरण 3:
भावनगर शहर में, 1 अप्रैल, 2024 को पंचायतों की संरचना बदलने वाला नया कानून पारित किया गया। हालांकि, वर्तमान पंचायत, जिसने 1 जनवरी, 2020 को अपनी अवधि शुरू की थी, इस नए कानून द्वारा भंग नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 243E के अनुसार, वर्तमान पंचायत 1 जनवरी, 2025 तक कार्य करती रहेगी और नया कानून केवल भविष्य की पंचायतों पर लागू होगा।
उदाहरण 4:
सूर्यपुर गाँव में, पंचायत को 1 जुलाई, 2022 को भंग कर दिया गया और एक नई पंचायत का चुनाव और गठन 1 सितंबर, 2022 को हुआ। अनुच्छेद 243E के अनुसार, यह नवगठित पंचायत केवल भंग की गई पंचायत की शेष अवधि के लिए सेवा करेगी, जो कि 1 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाली थी। इसलिए, नई पंचायत भी 1 जनवरी, 2025 तक सेवा करेगी, और पूरी पाँच वर्ष की अवधि नहीं।