Section 20 of SMA : धारा 20: अधिकार और अक्षमताएँ अधिनियम से अप्रभावित
The Special Marriage Act 1954
Summary
यदि आप 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करते हैं, तो धारा 19 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आपके पास संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में वही अधिकार और प्रतिबंध होते हैं जो जाति अक्षमता निवारण अधिनियम, 1850 के अंतर्गत आते हैं।
JavaScript did not load properly
Some content might be missing or broken. Please try disabling content blockers or use a different browser like Chrome, Safari or Firefox.
Explanation using Example
कल्पना करें कि एक जोड़ा, रवि और माई, जो विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। वे धार्मिक समारोहों और औपचारिकताओं से बचने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी करने का निर्णय लेते हैं। उनकी शादी के बाद, रवि अपने दिवंगत चाचा से संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है। इस परिदृश्य में, विशेष विवाह अधिनियम की धारा 20 के कारण, इस अधिनियम के माध्यम से रवि की शादी उसके विरासत में मिली संपत्ति के उत्तराधिकार अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। उसके पास संपत्ति पर वही अधिकार होंगे जो उसे अपनी जाति या धर्म में शादी करने पर होते, जाति या धार्मिक भेदों से संबंधित अक्षमताओं के उन्मूलन के कारण जैसा कि जाति अक्षमता निवारण अधिनियम, 1850 में बताया गया है।