Section 19 of SMA : अनुभाग 19: अविभाजित परिवार के सदस्य पर विवाह का प्रभाव

The Special Marriage Act 1954

Summary

यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन परिवार से विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करता है, तो उसे उसके संयुक्त परिवार से स्वतंत्र होने के रूप में माना जाता है।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि एक महिला जिसका नाम प्रिया है, वह हिंदू है और एक अविभाजित हिंदू परिवार का हिस्सा है। वह जॉन से प्यार करती है, जो एक ईसाई है। वे धार्मिक समारोह के बजाय विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विवाह करने का निर्णय लेते हैं। इस धर्मनिरपेक्ष विवाह को चुनने के कारण, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, प्रिया की जॉन से शादी स्वचालित रूप से उसके संयुक्त परिवार की संपत्ति और अधिकारों से कानूनी अलगाव का परिणाम होगी। इसका मतलब है कि प्रिया को अब पुश्तैनी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा या कानूनी दृष्टि से संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा।