Section 11 of SMA : धारा 11: पक्षों और गवाहों द्वारा घोषणा
The Special Marriage Act 1954
Summary
विवाह के आयोजन से पहले, विवाह करने वाले जोड़े और तीन गवाहों को विवाह अधिकारी की उपस्थिति में एक लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। यह घोषणा पत्र विशेष विवाह अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में होता है और विवाह अधिकारी इसे मान्य करने के लिए प्रतिहस्ताक्षर करता है।
JavaScript did not load properly
Some content might be missing or broken. Please try disabling content blockers or use a different browser like Chrome, Safari or Firefox.
Explanation using Example
कल्पना करें कि एक जोड़ा, रीता और एलेक्स, जो विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों से आते हैं और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी करना चाहते हैं। वे अपने जिले के विवाह अधिकारी से अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए संपर्क करते हैं। विवाह समारोह से पहले, रीता और एलेक्स, साथ में अपने चुने हुए तीन दोस्त जो गवाह होंगे, विवाह अधिकारी के कार्यालय जाते हैं। वहां, वे सब एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक-दूसरे से शादी करने के उनके इरादे की पुष्टि करता है। यह पत्र अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। विवाह अधिकारी फिर घोषणा पर प्रतिहस्ताक्षर करता है ताकि इसे मान्य किया जा सके, और इसके बाद ही रीता और एलेक्स की शादी कानूनी रूप से आयोजित होती है।