Section 10 of SMA : अनुभाग 10: विदेश में विवाह अधिकारी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने पर प्रक्रिया
The Special Marriage Act 1954
Summary
जब जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित विवाह पर आपत्ति उठाई जाती है, तो विवाह अधिकारी मामले की जांच करता है। यदि अधिकारी को संदेह होता है, तो वह विवाह नहीं करेगा और मामला केंद्रीय सरकार को भेज देगा। केंद्रीय सरकार जांच करेगी और लिखित निर्णय देगी, जिसका पालन विवाह अधिकारी करेगा।
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Explanation using Example
कल्पना कीजिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य में एक जोड़ा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करने का निर्णय लेता है। वे आवश्यक रूप से विवाह अधिकारी को नोटिस देते हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति उनकी शादी पर धारा 7 के तहत आपत्ति उठाता है, यह दावा करते हुए कि पार्टी में से एक पहले से ही शादीशुदा है। विवाह अधिकारी प्रारंभिक जांच करता है और एक व्यक्ति की मौजूदा वैवाहिक स्थिति के बारे में विरोधाभासी साक्ष्य पाता है। आगे कैसे बढ़ें, यह निश्चित नहीं होने पर, विवाह अधिकारी मामले का विवरण केंद्रीय सरकार को भेजता है। एक व्यापक जांच के बाद, केंद्रीय सरकार सलाह देती है कि आपत्ति वैध है, और वह व्यक्ति वास्तव में पहले से ही शादीशुदा है। विवाह अधिकारी इस निर्णय को लिखित रूप में प्राप्त करता है और कानून का पालन करते हुए, केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार विवाह को पवित्र नहीं करता है।