Section 7 of The Sarais' Act : धारा 7: सराय के प्रबंधकों के कर्तव्य

The Sarais Act 1867

Summary

सराय के प्रबंधक को संक्रामक बीमारी की स्थिति में पुलिस को सूचना देनी चाहिए और मजिस्ट्रेट को निरीक्षण की अनुमति देनी चाहिए। सराय को साफ रखना, अवैध प्रवेश को रोकना और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था करना आवश्यक है। सराय के शुल्क की सूची को दर्शाना भी जरूरी है।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि भारत में एक आवासीय सुविधा (जिसे सराय कहा जाता है) का प्रबंधक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करता है जब एक अतिथि को संक्रामक बीमारी का पता चलता है। सराय अधिनियम, 1867 की धारा 7 के अनुसार, प्रबंधक को:

  • अतिथि की बीमारी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करना होगा ताकि बीमारी के फैलने को रोका जा सके।
  • स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुपालन के लिए किसी भी समय सराय का निरीक्षण करने के लिए मजिस्ट्रेट या अधिकृत व्यक्ति को अनुमति देनी होगी।
  • सफाई बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार कमरों, बरामदों और जल स्रोतों को नियमित रूप से साफ करना होगा।
  • सराय में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए किसी भी अधिक बढ़ी हुई वनस्पति या पेड़ों की शाखाओं को हटाना होगा।
  • अतिथि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सराय की संरचनात्मक अखंडता, जैसे दरवाजे, दीवारें और छतों को बनाए रखना होगा।
  • अतिथियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक माने गए सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करनी होगी।
  • सराय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क की सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित तरीके से प्रदर्शित करना होगा।

यह धारा सराय के परिसर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है, जो अतिथियों और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।