Section 8 of RBI Act : अनुच्छेद 8: केंद्रीय बोर्ड की संरचना और निदेशकों का कार्यकाल

The Reserve Bank Of India Act 1934

Summary

भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड गवर्नर, चार से अधिक नहीं डिप्टी गवर्नर और अन्य निदेशकों से बना होता है, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बैंक के काम में पूर्णकालिक होते हैं, लेकिन सरकार की अनुमति से कुछ अंशकालिक कार्य कर सकते हैं। बोर्ड में रिक्तियों या संरचनात्मक दोष के बावजूद, बोर्ड के निर्णय मान्य रहते हैं।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए एक नए गवर्नर को नियुक्त करना चाहती है। RBI अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 8 के अनुसार, यह नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। नव-नियुक्त गवर्नर, चार से अधिक नहीं डिप्टी गवर्नरों के साथ, RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों का हिस्सा होंगे। ये अधिकारी बैंक के मामलों में पूर्णकालिक समर्पित होते हैं और केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित वेतन केंद्रीय सरकार की सहमति से प्राप्त करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान गवर्नर का कार्यकाल समाप्त होने के करीब है, तो सरकार एक उपयुक्त उम्मीदवार की खोज करेगी। एक बार नियुक्त होने पर, गवर्नर पांच वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए सेवा कर सकते हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। गवर्नर की भूमिका देश की मौद्रिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण है, और यह नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि RBI के शीर्ष पर एक योग्य व्यक्ति हो।