Section 14 of OEA : धारा 14: तालुकदारों या उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण और वसीयत

The Oudh Estates Act 1869

Summary

यह धारा बताती है कि यदि कोई तालुकदार या अनुदानकर्ता अपनी सम्पत्ति किसी अन्य तालुकदार, अनुदानकर्ता, या छोटे पुत्र को हस्तांतरित करता है, तो प्राप्तकर्ता को वही अधिकार और शर्तें मिलेंगी जो हस्तांतरणकर्ता के पास थीं। सम्पत्ति के उत्तराधिकार के नियम वही रहेंगे, जिससे सम्पत्ति पारिवारिक वंश में बनी रहेगी।

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Explanation using Example

मान लीजिए कि श्री ए, जो The Oudh Estates Act, 1869 के तहत एक तालुकदार हैं, अपने छोटे बेटे श्री बी को, जो मुख्य उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी सम्पत्ति का एक हिस्सा उपहार में देने का निर्णय करते हैं। धारा 14 के अनुसार, क्योंकि श्री बी धारा 13, उपधारा दो में संदर्भित छोटे पुत्र हैं, उन्हें उपहार में दी गई सम्पत्ति पर वही अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो श्री ए के पास थीं। इसके अलावा, यदि श्री बी का निधन हो जाता है, तो उनकी सम्पत्ति उनके उत्तराधिकारियों को उन्हीं उत्तराधिकार नियमों के अनुसार प्राप्त होगी जैसे कि श्री बी मूल तालुकदार होते। यह सुनिश्चित करता है कि सम्पत्ति पारिवारिक वंश में बनी रहे और हस्तांतरण के बावजूद वही कानूनी ढांचा लागू रहे।