Section 3 of NFSU : धारा 3: परिभाषाएँ

The National Forensic Sciences University Act 2020

Summary

यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 में प्रयुक्त कुछ शर्तों को स्पष्ट करता है। इसमें विभिन्न पद जैसे अकादमिक परिषद, अकादमिक स्टाफ, और संलग्न कॉलेज की परिभाषाएँ शामिल हैं। यह अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न घटक जैसे कैंपस, कुलाधिपति, और कोर्ट कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा, यह छात्रों, शिक्षकों, और कर्मचारियों के लिए भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करता है।

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Explanation using Example

मान लीजिए एक छात्र जिसका नाम रवि है, जो फोरेंसिक विज्ञान में करियर बनाने में रुचि रखता है। उसे पता चलता है कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) वह विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है जिसकी उसे तलाश है। यहाँ परिभाषाएँ धारा 3 से रवि के अनुभव पर कैसे लागू होती हैं:

  • रवि NFSU के एक "संलग्न कॉलेज" में जाता है, जिसे विश्वविद्यालय के "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" द्वारा फोरेंसिक विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है।
  • उसका कॉलेज NFSU के "कैंपस" का हिस्सा है जो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
  • उसके कॉलेज का "अकादमिक स्टाफ" उसके प्रोफेसरों और अन्य नामित शिक्षण स्टाफ को शामिल करता है।
  • रवि को "छात्र" माना जाता है क्योंकि वह NFSU में नामांकित है और एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है।
  • विश्वविद्यालय की "अकादमिक परिषद", जिसका उल्लेख धारा 18 में है, उसके पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले शैक्षणिक नियमों की देखरेख करती है।
  • वह अक्सर NFSU द्वारा प्रदत्त "दूरी शिक्षा प्रणाली" का उपयोग करता है ताकि वह ऑनलाइन व्याख्यान और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुँच सके, जो उसे अपनी पढ़ाई को अधिक लचीलापन से प्रबंधित करने में मदद करता है।
  • विश्वविद्यालय की "निधि", जिसका उल्लेख धारा 35 में है, शायद उन छात्रवृत्तियों के लिए वित्त पोषण का स्रोत हो सकती है जिन्हें रवि आवेदन करने की उम्मीद करता है।