Section 152 of MVA : धारा 152: बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य

The Motor Vehicles Act 1988

Summary

बीमा जानकारी साझा करने की आपकी जिम्मेदारी को समझना

  1. यदि कोई आपके खिलाफ दावा करता है और पूछता है कि आपके पास उस घटना के लिए बीमा था या नहीं, तो आपको बताना होगा। आपको अपनी बीमा पॉलिसी का विवरण भी देना होगा, भले ही बीमाकर्ता ने उसे रद्द कर दिया हो।
  2. यदि आप वित्तीय संकट में हैं, जैसे दिवालिया होना, संपत्ति का प्रशासन, कंपनी का समापन, तो आपको जानकारी देनी होगी यदि कोई पूछता है। यह जानकारी उन्हें यह जानने में मदद करती है कि क्या वे आपकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ दावा कर सकते हैं। इस जानकारी को रोकने का कोई प्रयास मान्य नहीं है।
  3. यदि किसी को लगता है कि उनके पास आपकी बीमा पॉलिसी के खिलाफ दावा हो सकता है, तो आपके बीमाकर्ता को भी उन्हें जानकारी देनी होगी।
  4. आपको संबंधित बीमा अनुबंधों, प्रीमियम रसीदों, और अन्य दस्तावेजों को देखने और उनकी प्रतियाँ लेने की अनुमति भी देनी होगी।

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Explanation using Example

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 152 के उपयोग का उदाहरण:

कल्पना कीजिए कि जॉन का एक कार दुर्घटना में एलिस के साथ टकराव हो गया। एलिस की कार को नुकसान हुआ है, और वह मानती है कि इसके लिए जॉन जिम्मेदार है। एलिस अपनी कार के नुकसान के लिए जॉन के खिलाफ दावा करने का निर्णय लेती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 152 के अनुसार, जॉन का कर्तव्य है कि वह एलिस को सूचित करे कि क्या वह दुर्घटना के समय बीमित था।

जब एलिस इस जानकारी का अनुरोध करती है, तो जॉन को यह बताने से इंकार नहीं करना चाहिए कि क्या उसके पास उस दुर्घटना की देयता को कवर करने वाली कोई वैध बीमा पॉलिसी थी। यदि जॉन बीमित था, तो उसे एलिस को अपनी बीमा पॉलिसी के आवश्यक विवरण प्रदान करने चाहिए, जैसा कि उसके बीमा प्रमाणपत्र में दर्शाया गया होगा।

यदि जॉन इस जानकारी को प्रदान करने से इंकार करता है या यदि वह अपनी बीमा पॉलिसी के विवरण को छिपाने की कोशिश करता है, तो वह धारा 152 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। कानून के अनुसार, जॉन का कर्तव्य एलिस को संबंधित बीमा दस्तावेजों, जैसे कि बीमा अनुबंध और प्रीमियम रसीदों की जाँच करने और उनकी प्रतियाँ लेने की अनुमति देने तक विस्तारित है, यदि वह ऐसा अनुरोध करती है।