Section 84 of ITA, 2000 : धारा 84: सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण

The Information Technology Act 2000

Summary

इस धारा के अनुसार, यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक या उनके लिए कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, और निर्णायक अधिकारी इस अधिनियम के तहत कार्य करते समय सद्भावना में कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह सुरक्षा इस उद्देश्य के साथ प्रदान की गई है कि वे ईमानदारी से और अच्छे इरादे के साथ अधिनियम के नियमों, विनियमों या आदेशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

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Explanation using Example

मान लीजिए एक काल्पनिक परिदृश्य। मान लें, श्री शर्मा एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं और अपने रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार को संदेह होता है कि इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, और वह एक जांच का आदेश देती है। सरकार की ओर से कार्य करते हुए नियंत्रक, जांच के लिए श्री शर्मा के कंप्यूटरों को जब्त कर लेता है। इससे श्री शर्मा के व्यवसाय में बाधा आती है और उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। हालांकि, बाद में जांच से पता चलता है कि सॉफ़्टवेयर किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं था। इसके बावजूद, श्री शर्मा सरकार, नियंत्रक या जांच अधिकारी के खिलाफ उनके हुए आर्थिक नुकसान के लिए मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कार्य सद्भावना में किए गए थे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को लागू करने के इरादे से।