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Section 80 of ITA, 2000 – धारा 80: पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की अधिकारिता प्रवेश, तलाशी, आदि के लिए

The Information Technology Act, 2000

अध्याय XIII: विविध

धारा 80: पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की अधिकारिता प्रवेश, तलाशी, आदि के लिए

Explanation using examples

मान लीजिए एक स्थिति है जहां श्री X एक व्यस्त बाजार में इंटरनेट कैफे चला रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलती है कि श्री X के इंटरनेट कैफे का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जैसे कि सुरक्षित वेबसाइटों में हैकिंग और संवेदनशील डेटा चुराना।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 80 के तहत, एक पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, श्री X के इंटरनेट कैफे में प्रवेश कर सकता है, जो कानून के अनुसार एक सार्वजनिक स्थान है। इस कार्रवाई के लिए अधिकारी को वारंट की आवश्यकता नहीं है। यदि अधिकारी कैफे में किसी व्यक्ति को पाता है जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने का उचित संदेह है, तो वे उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

अब, यदि व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी, जैसे कि साइबर अपराध विभाग के अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी बिना अनावश्यक विलंब के, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

इस स्थिति पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की सभी प्रक्रियाएं लागू होंगी, बशर्ते कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 80 के प्रावधानों के अधीन हों।

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