Section 79A of ITA, 2000 : धारा 79A: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक को अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय सरकार

The Information Technology Act 2000

Summary

केंद्रीय सरकार को धारा 79A के तहत, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विशेषज्ञ राय प्रदान करने के लिए कुछ संगठनों को आधिकारिक विशेषज्ञ के रूप में नामित करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि वे किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग, निकाय, या एजेंसी को अदालतों या अन्य प्राधिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समझने में मदद करने के लिए चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में कंप्यूटर फाइलें, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, सेल फोन की जानकारी, और डिजिटल फैक्स रिकॉर्ड शामिल होते हैं।

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Explanation using Example

मान लीजिए कि एक बहुराष्ट्रीय निगम में एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह है। अधिकारियों को संदेह है कि धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की गई थी और साक्ष्य कंपनी के सर्वर और कंप्यूटरों में है। ऐसी स्थिति में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79A के तहत केंद्रीय सरकार किसी विशेष विभाग, निकाय या एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में नामित कर सकती है।

यह नामित एजेंसी तब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करने का अधिकार रखेगी - जो कंप्यूटर रिकॉर्ड, डिजिटल ऑडियो या वीडियो फाइलें, सेल फोन रिकॉर्ड, या डिजिटल फैक्स रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है - और इस पर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को विशेषज्ञ राय प्रदान कर सकती है। यह विशेषज्ञ राय धोखाधड़ी की प्रकृति को समझने और अपराधियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण होगी।