Section 70A of ITA, 2000 : अनुभाग 70A: राष्ट्रीय नोडल एजेंसी
The Information Technology Act 2000
Summary
अनुभाग 70A के अनुसार, केंद्र सरकार महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक सरकारी संगठन को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है। यह एजेंसी सुरक्षा उपायों, अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार होगी। इसके कार्यों और कर्तव्यों की विधि बाद में निर्धारित की जाएगी।
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Explanation using Example
आइए एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए कि राष्ट्र की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, जैसे कि बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति प्रणाली, और संचार नेटवर्क पर साइबर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसे संबोधित करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 70A के तहत, केंद्र सरकार एक मौजूदा सरकारी संगठन, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (NCSA), को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने का निर्णय लेती है।
कानून के अनुसार, अब NCSA महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा से संबंधित सभी उपायों, जिनमें अनुसंधान और विकास शामिल हैं, के लिए जिम्मेदार होगी। NCSA के विशिष्ट कार्य और कर्तव्य, जैसे कि सुरक्षा प्रोटोकॉल सेट करना, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना, और नई सुरक्षा तकनीकों का विकास करना, सरकार द्वारा उस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे जैसा वह उचित समझेगी।