Section 66E of ITA, 2000 : अनुभाग 66ई: गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड
The Information Technology Act 2000
Summary
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानकर किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों की तस्वीर या वीडियो उनकी अनुमति के बिना लेता है, या इन छवियों को साझा या भेजता है, जिससे उस व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस कानून के तहत, "प्रसारित करना" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से छवि भेजना, "कैप्चर करना" का अर्थ है फोटो या वीडियो लेना, "निजी क्षेत्र" का अर्थ है अंतःवस्त्र से ढके अंग, और "प्रकाशित करना" का अर्थ है छवियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।
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Explanation using Example
जॉन और जेन कॉलेज के छात्र हैं जो एक समान मित्र समूह साझा करते हैं। एक दिन, जॉन गुप्त रूप से जेन की एक निजी पार्टी के दौरान एक समझौता करने वाली स्थिति में तस्वीर लेता है, बिना उसकी सहमति के। बाद में, वह इस तस्वीर को कई दोस्तों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा करता है, इसे देखने के इरादे से। जॉन का यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई का उल्लंघन है। उसने जानबूझकर जेन के निजी क्षेत्र की छवि उसकी सहमति के बिना, उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर और प्रसारित की है। यदि पकड़ा जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो जॉन को तीन साल तक की कैद, दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।