Section 66B of ITA, 2000 : धारा 66बी: चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड

The Information Technology Act 2000

Summary

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को प्राप्त करता या रखता है, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

JavaScript did not load properly

Some content might be missing or broken. Please try disabling content blockers or use a different browser like Chrome, Safari or Firefox.

Explanation using Example

मान लीजिए कि जॉन, एक कॉलेज छात्र, अपने मित्र मार्क से एक पुराना लैपटॉप खरीदता है। मार्क ने यह लैपटॉप उनके कॉलेज लैब से चुराया था। जॉन को पता था कि लैपटॉप चोरी का है, फिर भी उसने इसे खरीदकर अपने निजी कार्यों के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। इस मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66बी के अंतर्गत, जॉन को चुराए गए कंप्यूटर संसाधन को बेईमानी से प्राप्त करने और रखने के लिए अभियोजित किया जा सकता है। यदि दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।