Section 64 of ITA, 2000 : धारा 64: दंड या मुआवजे की वसूली
The Information Technology Act 2000
Summary
धारा 64 के अनुसार, यदि कोई दंड या मुआवजा नहीं चुकाया जाता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक दंड का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक संबंधित लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र निलंबित रहेगा।
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Explanation using Example
मान लीजिए कि एक आईटी कंपनी, साइबरटेक इंक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाई जाती है। परिणामस्वरूप, न्यायालय उन पर दंड लगाता है। हालांकि, साइबरटेक इंक दंड का भुगतान करने से इंकार करता है। अधिनियम की धारा 64 के अनुसार, अवैतनिक दंड को अवैतनिक भूमि राजस्व के रूप में वसूला जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार उस राशि की वसूली के लिए उसी तरह से कार्रवाई कर सकती है जैसे वे संपत्ति कर के अवैतनिक करों के लिए करते हैं।
इसके अलावा, कंपनी का लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तब तक निलंबित किया जा सकता है जब तक कि दंड का भुगतान नहीं किया जाता। यह कंपनी के संचालन को बाधित कर सकता है क्योंकि वे डिजिटल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बिना कुछ सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते। यह प्रावधान कंपनियों को अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।