Section 57 of ITA, 2000 : अनुच्छेद 57: अपील अपीलीय अधिकरण में
The Information Technology Act 2000
Summary
यह अनुच्छेद बताता है कि यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक या निर्णयकर्ता अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकता है। अपील 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, और अपीलीय अधिकरण इसे यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा। यदि निर्णय पक्षों की सहमति से किया गया हो, तो अपील की अनुमति नहीं है।
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Explanation using Example
एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए श्री शर्मा एक ई-कॉमर्स व्यवसाय चलाते हैं। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है क्योंकि डेटा हैंडलिंग में कुछ अनियमितताएँ थीं। निर्णयकर्ता अधिकारी, मामले की समीक्षा करने के बाद, श्री शर्मा के खिलाफ फैसला देते हैं और भारी जुर्माना लगाते हैं।
श्री शर्मा, इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, आदेश के खिलाफ अपील करने का निर्णय लेते हैं। वह आदेश की प्रति प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपीलीय अधिकरण में अपील दायर करते हैं। वह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी अपील निर्धारित रूप में है और इसके साथ आवश्यक शुल्क संलग्न है।
अपील प्राप्त होने के बाद, अपीलीय अधिकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अधिकरण यह निर्णय कर सकता है कि प्रारंभिक आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया जाए। श्री शर्मा की अपील को यथाशीघ्र निपटाया जाता है और अधिकरण अपील को प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करता है।
यदि अधिकरण आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण करता है, तो नए आदेश की एक प्रति श्री शर्मा, अन्य संबंधित पक्ष और मूल निर्णयकर्ता अधिकारी या नियंत्रक को भेजी जाती है।
ध्यान दें कि यदि श्री शर्मा ने निर्णयकर्ता अधिकारी द्वारा किए गए मूल आदेश पर सहमति दी होती, तो उन्हें अनुच्छेद 57 के उपखंड (2) के अनुसार अपीलीय अधिकरण में अपील का अधिकार नहीं होता।