Section 48 of ITA, 2000 : अनुभाग 48: अपीलीय अधिकरण

The Information Technology Act 2000

Summary

अनुभाग 48: अपीलीय अधिकरण का सारांश

(1) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण, जो 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय VI के भाग XIV के प्रारंभ से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपीलों को संभालेगा। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से उन विशिष्ट मुद्दों और स्थानों की घोषणा करेगी जिन पर अपीलीय अधिकरण का अधिकार होगा।

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Explanation using Example

मान लीजिए कि "TechX" नाम की एक कंपनी पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। मामले की सुनवाई एक निचली अदालत में हुई है और TechX के खिलाफ निर्णय दिया गया है। निर्णय से असंतुष्ट होकर, TechX ने इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 48 के अनुसार, TechX अपनी अपील भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT) में ले जाएगा। इस अधिकरण को आईटी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अपीलीय अधिकरण के रूप में नामित किया गया है। इस अधिकरण का आईटी अधिनियम के तहत अपीलों के संबंध में क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।