Section 26 of ITA, 2000 : धारा 26: लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की सूचना

The Information Technology Act 2000

Summary

यदि प्रमाणन प्राधिकरण का लाइसेंस निलंबित या निरस्त होता है, तो नियंत्रक को इसकी सूचना अपने डाटाबेस में प्रकाशित करनी होगी। यदि सूचना कई भंडारों में होती है, तो सभी में यह जानकारी प्रकाशित होनी चाहिए। यह सूचना एक वेबसाइट पर चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। नियंत्रक चाहे तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी यह सूचना प्रसारित कर सकते हैं।

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Explanation using Example

मान लीजिए कि एक काल्पनिक स्थिति है: SecureSign, एक प्रसिद्ध प्रमाणन प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कुछ नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। परिणामस्वरूप, नियंत्रक द्वारा इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। धारा 26 (1) के अनुसार, नियंत्रक को इस निरस्तीकरण की सूचना उसके द्वारा बनाए गए डाटाबेस में प्रकाशित करनी होगी।

अब मान लीजिए कि SecureSign कई भंडारों में सूचीबद्ध था। धारा 26 (2) के अनुसार, नियंत्रक को इस निरस्तीकरण की सूचनाएं सभी ऐसे भंडारों में प्रकाशित करनी होगी। कानून यह भी कहता है कि इस निरस्तीकरण की सूचना वाला डाटाबेस एक वेबसाइट के माध्यम से चौबीसों घंटे सुलभ होना चाहिए। यदि नियंत्रक आवश्यक समझते हैं, तो वह डाटाबेस की सामग्री को अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य उपयुक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रसारित कर सकते हैं।