Section 21 of ITA, 2000 : धारा 21: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने का लाइसेंस

The Information Technology Act 2000

Summary

धारा 21: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने का लाइसेंस

कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, अगर वह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता और आवश्यकताओं को पूरा करता है। लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए मान्य होगा, स्थानांतरित या वंशानुगत नहीं होगा, और इसे विशिष्ट नियमों के तहत संचालित करना होगा।

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Explanation using Example

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 21 के आवेदन को समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें:

मान लीजिए श्री जॉन, एक उद्यमी, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं। धारा 21 के अनुसार, उन्हें सबसे पहले नियंत्रक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। यह उप-धारा (1) में शामिल है।

हालांकि, केवल आवेदन करने से ही नियंत्रक लाइसेंस जारी नहीं करेगा। श्री जॉन को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसे कि विशेष योग्यता, विशेषज्ञता, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, और अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं। यह उप-धारा (2) में विस्तृत है।

एक बार जब श्री जॉन इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं और उन्हें लाइसेंस दिया जाता है, तो यह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा। महत्वपूर्ण रूप से, यह लाइसेंस स्थानांतरित या वंशानुगत नहीं किया जा सकता है, और इसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट कुछ शर्तों और नियमों के तहत संचालित किया जाना चाहिए। ये बिंदु उप-धारा (3) में शामिल हैं।