Section 17 of ITA, 2000 : अनुभाग 17: नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

The Information Technology Act 2000

Summary

यह अनुभाग केंद्रीय सरकार को अनुमति देता है कि वह एक प्रमुख अधिकारी, जिसे प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक कहते हैं, की नियुक्ति करे। नियंत्रक और उनके सहायक जैसे उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी। मुख्य और शाखा कार्यालय सरकार द्वारा चुने गए स्थानों पर होंगे और कार्यालय की एक आधिकारिक मुहर होगी।

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Explanation using Example

एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें। केंद्रीय सरकार, डिजिटल प्रमाणपत्रों और हस्ताक्षरों पर नियंत्रण और विनियमन की आवश्यकता को पहचानते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 17(1) के अनुसार श्री रवि को प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक के रूप में नियुक्त करती है। वे उनकी सहायता के लिए कई उप नियंत्रकों और सहायक नियंत्रकों की भी नियुक्ति करते हैं।

अनुभाग 17(2) के अनुसार, श्री रवि अपने कर्तव्यों का पालन केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण और दिशानिर्देशों के अधीन करते हैं। वह डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, अनुभाग 17(3) के अनुसार, श्री रवि द्वारा सौंपे गए कार्यों का पालन करते हैं, उनके निरीक्षण और नियंत्रण के अधीन।

अनुभाग 17(4) के अनुसार, इन सभी अधिकारियों सहित श्री रवि की नियुक्ति उनकी योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तों के आधार पर की गई है जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय सरकार, अनुभाग 17(5) के अनुसार, नियंत्रक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित करती है, और अन्य प्रमुख शहरों में विभिन्न शाखा कार्यालय भी स्थापित करती है।

अंत में, अनुभाग 17(6) के अनुसार, नियंत्रक के कार्यालय के लिए एक आधिकारिक मुहर तैयार की जाती है जो इसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों और डिजिटल प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करती है।