Section 44 of ITA, 2000 : अनुभाग 44: जानकारी, विवरण, आदि प्रस्तुत करने में विफलता पर दंड

The Information Technology Act 2000

Summary

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके नियमों के अनुसार आवश्यक कार्य नहीं करता है, जैसे:

  1. नियंत्रक या प्रमाणन प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेज़ या रिपोर्ट न देना, तो प्रति विफलता पर ₹1,50,000 तक का दंड लग सकता है;
  2. आवश्यक विवरण या जानकारी समय पर प्रस्तुत न करना, तो हर देरी के दिन पर ₹5,000 तक का दंड लग सकता है;
  3. वित्तीय रिकॉर्ड या अन्य रिकॉर्ड न रखना, तो हर दिन की विफलता पर ₹10,000 तक का दंड लग सकता है।

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Explanation using Example

आइए एक ऑनलाइन सेवा प्रदाता, XYZ प्रा. लि. का उदाहरण लेते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत विनियमित है।

  1. मान लीजिए कि XYZ प्रा. लि. को नियंत्रक को वार्षिक सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है। इस स्थिति में, अनुभाग 44 के अनुसार, XYZ प्रा. लि. को प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए तक का दंड देना होगा।
  2. यदि XYZ प्रा. लि. अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निर्दिष्ट समय में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपए तक का दंड देना होगा जब तक कि वह विफलता जारी रहती है।
  3. यदि XYZ प्रा. लि. अपनी लेखों की पुस्तकें या रिकॉर्ड बनाए रखने में विफल रहता है जैसा कि अधिनियम में आवश्यक है, तो उसे प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक का दंड देना होगा जब तक कि वह विफलता जारी रहती है।