Section 43 of ITA, 2000 : अनुभाग 43: कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान पहुँचाने के लिए दंड और मुआवजा
The Information Technology Act 2000
Summary
अनुभाग 43 के तहत, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करता है और:
- सिस्टम में प्रवेश करता है या जानकारी निकालता है,
- अनधिकृत रूप से डेटा कॉपी करता है,
- हानिकारक सॉफ्टवेयर डालता है,
- सिस्टम या डेटा को नुकसान पहुँचाता है,
- सिस्टम को ठीक से काम करने से रोकता है,
- किसी अधिकृत व्यक्ति को सिस्टम तक पहुँचने से रोकता है,
- अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है,
- किसी अन्य के खाते में सेवाओं को चार्ज करता है,
- जानकारी को नष्ट करता है या बदलता है,
- स्रोत कोड को चोरी या बदलता है,
तो उसे प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। "कंप्यूटर संदूषक", "कंप्यूटर डेटाबेस", "कंप्यूटर वायरस", "नुकसान" और "कंप्यूटर स्रोत कोड" की परिभाषाएँ दी गई हैं।
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Explanation using Example
आईए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 43 के अनुप्रयोग को समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें।
जॉन XYZ लिमिटेड में एक कर्मचारी है। वह अपने बॉस से नाराज़ है और बदला लेने का निर्णय लेता है। वह अपनी तकनीकी कौशल का उपयोग करके कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुँच प्राप्त करता है। बिना अनुमति के, वह गोपनीय डेटा डाउनलोड करता है और नेटवर्क में एक कंप्यूटर वायरस डालता है, जिससे कंप्यूटर प्रणाली में महत्वपूर्ण बाधा और नुकसान होता है।
वह अपने बॉस को प्रणाली तक पहुँचने से भी रोकता है और प्रणाली में छेड़छाड़ करके उसे अपने बॉस के खाते में सेवाएं चार्ज करता है। वह कंप्यूटर संसाधन में निवासित महत्वपूर्ण जानकारी को नष्ट करता है और आवश्यक सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड को बदलता है, जिससे वह खराब हो जाता है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुभाग 43 के तहत, जॉन के कार्य अवैध हैं। उसे हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और XYZ लिमिटेड, प्रभावित पार्टी को मुआवजा देना पड़ सकता है।