Section 80D of ITA, 1961 : धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती

The Income Tax Act 1961

Summary

धारा 80D के तहत, व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार अपनी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को कर योग्य आय से घटा सकते हैं, बशर्ते कि ये खर्च पिछले वर्ष में किए गए हों। व्यक्ति के लिए, परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पर ₹25,000 तक और चिकित्सा खर्च पर ₹50,000 तक की कटौती की जा सकती है। कुल कटौती पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा सीमा ₹25,000 से बढ़कर ₹50,000 हो जाती है। बीमा भुगतान सरकारी अनुमोदित बीमाकर्ता से होना चाहिए।

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Explanation using Example

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D का उदाहरण

मान लें कि श्री शर्मा, एक 45 वर्षीय वेतनभोगी व्यक्ति, ने अपने लिए, अपनी पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है। उन्होंने अपने बुजुर्ग माता-पिता, जो क्रमशः 67 और 65 वर्ष के हैं, के लिए एक अलग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी ली है।

वित्तीय वर्ष में, श्री शर्मा अपने परिवार की स्वास्थ्य बीमा के लिए ₹20,000 का प्रीमियम और अपने माता-पिता की स्वास्थ्य बीमा के लिए ₹30,000 का प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे अपने परिवार के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच पर ₹3,000 खर्च करते हैं।

धारा 80D के तहत, श्री शर्मा निम्नलिखित कटौतियों के लिए पात्र हैं:

  • अपने परिवार की बीमा प्रीमियम के लिए ₹20,000।
  • अपने परिवार की निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹3,000 (ऐसी जांच के लिए ₹5,000 की सीमा के भीतर)।
  • अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता की बीमा प्रीमियम के लिए ₹30,000, जो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹50,000 की उच्च कटौती सीमा के लिए पात्र है।

इस प्रकार, श्री शर्मा उस वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कर योग्य आय से धारा 80D के तहत कुल ₹53,000 (₹20,000 + ₹3,000 + ₹30,000) की कटौती का दावा कर सकते हैं।