Section 80CCC of ITA, 1961 : अनुभाग 80Ccc: कुछ पेंशन फंड्स में योगदान के संबंध में कटौती

The Income Tax Act 1961

Summary

अनुभाग 80CCC के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी कर योग्य आय से एक पेंशन योजना में पिछले वर्ष में निवेश करता है, तो वह ₹1,50,000 तक की राशि को अपनी कुल आय की गणना में कम कर सकता है। लेकिन यदि भविष्य में वह योजना को आत्मसमर्पण करता है या पेंशन प्राप्त करता है, तो वह राशि उस वर्ष की आय में कर योग्य होगी। 1 अप्रैल, 2006 से पहले की समाप्ति वाले वर्षों के लिए छूट और बाद के वर्षों के लिए धारा 80C के तहत कटौती की अनुमति नहीं है।

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Explanation using Example

मान लीजिए श्री शर्मा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर योग्य आय ₹8,00,000 है। करों की बचत करने और अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए, श्री शर्मा ₹1,50,000 को एक पेंशन योजना में निवेश करने का निर्णय लेते हैं जो एक पंजीकृत बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCC के अनुसार, श्री शर्मा इस निवेश के लिए अपनी कुल आय की गणना करते समय कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।

जब वह अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो वह अपनी कर योग्य आय को ₹1,50,000, जो उन्होंने पेंशन योजना में निवेश किया था, के द्वारा कम कर सकते हैं। इससे उनकी कर योग्य आय ₹6,50,000 तक कम हो जाती है। हालांकि, यदि भविष्य के किसी वर्ष में, वह योजना को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेते हैं या पेंशन प्राप्त करना शुरू करते हैं, तो प्राप्त की गई राशि उस प्राप्ति के वर्ष में कर योग्य होगी, जैसा कि धारा 80CCC(2) के प्रावधानों के अनुसार है।