Section 73 of ITA, 1961 : अनुच्छेद 73: सट्टेबाजी व्यवसाय में नुकसान
The Income Tax Act 1961
Summary
इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सट्टेबाजी व्यवसाय से नुकसान उठाता है, तो वह इसे केवल किसी अन्य सट्टेबाजी व्यवसाय के लाभ से ही घटा सकता है। यदि एक वर्ष में पूरा नुकसान घटाया नहीं जा सकता, तो इसे अगले चार आकलन वर्षों तक ले जाया जा सकता है। सट्टेबाजी व्यवसाय के संबंध में मूल्यह्रास और वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च की भी समान नियम लागू होते हैं। कंपनियों के लिए, यदि वे मुख्य रूप से शेयरों की खरीद और बिक्री में शामिल हैं, तो उन्हें सट्टेबाजी व्यवसाय माना जाएगा।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि एक व्यापारी, श्री ए, जो शेयर बाजार में सट्टेबाजी व्यापार में संलग्न हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में, श्री ए को उनके सट्टेबाजी व्यापारिक गतिविधियों से INR 100,000 का नुकसान होता है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सट्टेबाजी व्यवसाय माना जाता है। उसी वर्ष में उनकी एक अलग वस्त्र व्यवसाय से INR 200,000 का लाभ होता है।
आयकर अधिनियम की अनुच्छेद 73(1) के तहत, श्री ए अपने सट्टेबाजी नुकसान INR 100,000 को अपने वस्त्र व्यवसाय के INR 200,000 के लाभ के साथ घटा नहीं सकते क्योंकि नुकसान सट्टेबाजी व्यवसाय से है और इसे केवल किसी अन्य सट्टेबाजी व्यवसाय के लाभ के साथ ही घटाया जा सकता है।
क्योंकि श्री ए के पास कोई अन्य सट्टेबाजी व्यवसाय नहीं है, अनुच्छेद 73(2) के अनुसार, उन्हें INR 100,000 के नुकसान को अगले आकलन वर्ष में ले जाने की अनुमति है। यदि अगले वर्ष, 2023-2024 में, श्री ए सट्टेबाजी व्यापार से INR 150,000 का लाभ कमाते हैं, तो वे इस वर्ष के लाभ को पिछले वर्ष के आगे ले जाए गए सट्टेबाजी नुकसान के साथ घटा सकते हैं। घटाने के बाद, उनके लिए 2023-2024 के लिए करयोग्य सट्टेबाजी आय INR 50,000 (INR 150,000 लाभ - INR 100,000 आगे ले जाया गया नुकसान) होगी।
हालांकि, यदि श्री ए अगले वर्ष में पूरे नुकसान को घटा नहीं सकते हैं, तो वे अनुच्छेद 73(4) के अनुसार अधिकतम चार आकलन वर्षों के लिए बिना समायोजित नुकसान को आगे ले जाना जारी रख सकते हैं।
अधिनियम में दी गई व्याख्या स्पष्ट करती है कि यदि किसी कंपनी का व्यवसाय शेयरों की खरीद और बिक्री में शामिल है, तो इसे उस गतिविधि की सीमा तक सट्टेबाजी व्यवसाय करने वाला माना जाएगा, जब तक कि वह मुख्यतः अन्य निर्दिष्ट स्रोतों से आय अर्जित नहीं कर रही हो या मुख्य रूप से बैंकिंग, शेयरों में व्यापार, या ऋण और अग्रिम देने में संलग्न हो।