Section 138 of ITA, 1961 : धारा 138: करदाताओं से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण
The Income Tax Act 1961
Summary
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 कर अधिकारियों को कर-संबंधी जानकारी साझा करने की अनुमति देती है। यह जानकारी उन अधिकारियों के साथ साझा की जा सकती है जो अन्य कर, शुल्क, या विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलों में कार्य करते हैं, यदि सरकार को लगता है कि यह सार्वजनिक हित में है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति उच्चस्तरीय कर अधिकारियों से करदाता की जानकारी मांगता है और अधिकारी इसे सार्वजनिक हित में मानते हैं, तो वे जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, सरकार आदेश जारी कर सकती है कि कुछ करदाताओं की जानकारी का साझा करना प्रतिबंधित हो, विशेष प्रथाओं या कारकों को ध्यान में रखते हुए।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है, धन शोधन के मामले की जांच कर रहा है। ईडी को संदेह है कि एक व्यक्ति देश के बाहर अवैध रूप से पैसे स्थानांतरित कर रहा है। अपने मामले को मजबूत करने के लिए, उन्हें व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन और कर इतिहास के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(a) के तहत, ईडी आयकर विभाग से संबंधित कर-संबंधी जानकारी साझा करने का अनुरोध कर सकता है। आयकर विभाग, इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने पर, ईडी को आवश्यक विवरण प्रदान कर सकता है यदि इसे विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून के तहत ईडी के कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
आयकर विभाग और ईडी के बीच यह सहयोग धन शोधन जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज का नेतृत्व कर सकता है, यह दर्शाता है कि धारा 138 कैसे विभिन्न प्राधिकरणों को कानून बनाए रखने के लिए जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।