Section 40 of ESI Act : अनुच्छेद 40: प्रधान नियोक्ता को प्रारंभिक रूप से योगदान का भुगतान करना होगा
The Employees State Insurance Act 1948
Summary
इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रधान नियोक्ता को कर्मचारियों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान देना होगा। सीधे नियोजित कर्मचारियों के लिए, नियोक्ता उनके वेतन से कर्मचारी का योगदान काट सकता है। नियोक्ता का योगदान कर्मचारियों के वेतन से नहीं काटा जा सकता। वेतन से काटी गई राशि को नियोक्ता द्वारा योगदान के भुगतान के लिए रखा गया माना जाता है। योगदान को भेजने के खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि एक फैक्ट्री है जहाँ जॉन प्रधान नियोक्ता है। उसने स्थायी श्रमिकों के साथ-साथ कुछ को ठेकेदार (तत्काल नियोक्ता) के माध्यम से रखा है। "कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम, 1948" के अनुच्छेद 40(1) के अनुसार, जॉन सभी इन श्रमिकों के लिए ईएसआईसी योगदान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, न कि केवल उन लोगों के लिए जिन्हें उसने सीधे नियोजित किया है।
जब वेतन का समय आता है, तो अनुच्छेद 40(2) के अनुसार, जॉन सीधे नियोजित श्रमिकों के वेतन से ईएसआईसी योगदान के कर्मचारी के हिस्से को काट सकता है, लेकिन वह उस वेतन अवधि के लिए देय राशि से अधिक नहीं काट सकता।
यहां तक कि अगर जॉन का श्रमिकों के साथ अनुबंध कुछ और कहता है, तो अनुच्छेद 40(3) के तहत, वह श्रमिकों को ईएसआईसी योगदान के नियोक्ता के हिस्से का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता; उसे यह लागत स्वयं उठानी होगी।
जहाँ तक श्रमिकों के वेतन से की गई कटौती का सवाल है, अनुच्छेद 40(4) के अनुसार, यह पैसा जॉन द्वारा श्रमिकों की ओर से ईएसआईसी योगदान का भुगतान करने के लिए ट्रस्ट में रखा हुआ माना जाएगा।
अंत में, अनुच्छेद 40(5) यह स्पष्ट करता है कि इन योगदानों को ईएसआईसी भेजने से संबंधित किसी भी खर्च की जिम्मेदारी जॉन की है, न कि श्रमिकों की।