Section 2 of DMMA : धारा 2: विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री के आधार

The Dissolution Of Muslim Marriages Act 1939

Summary

यदि आप मुस्लिम कानून के अनुसार विवाहित महिला हैं, तो आप निम्नलिखित कारणों से कानूनी रूप से अपने विवाह को समाप्त कर सकती हैं:

  1. आपके पति चार वर्षों से लापता हैं।
  2. पति ने दो वर्षों से भरण-पोषण नहीं दिया है।
  3. पति को सात वर्षों या अधिक की जेल हुई है।
  4. पति ने तीन वर्षों से वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है।
  5. पति विवाह के समय नपुंसक था और अब भी है।
  6. पति दो वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है या गंभीर यौन रोग से पीड़ित है।
  7. यदि आपकी शादी पंद्रह वर्ष की आयु से पहले हुई थी, तो आप अठारह वर्ष की आयु से पहले इसे रद्द कर सकती हैं, बशर्ते कि विवाह सम्पन्न नहीं हुआ हो।
  8. पति आपको क्रूरता से पेश आता है और कुरान के अनुसार निष्पक्षता से नहीं रखता।

न्यायालय कुछ मामलों में, जैसे कि पति की जेल की सजा और नपुंसकता के मामलों में विशेष प्रावधानों का पालन करेगा।

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Explanation using Example

एक परिदृश्य की कल्पना करें जहां आयशा, एक मुस्लिम महिला, अपने पति, उमर के साथ पांच वर्षों से विवाहित है। उमर विदेश में काम कर रहा था, लेकिन पिछले चार वर्षों से आयशा को उससे कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से उसे ढूँढने के प्रयासों के बावजूद, उसके ठिकाने अज्ञात हैं। आयशा वित्तीय संघर्ष कर रही है क्योंकि उसे उमर से कोई सहायता नहीं मिल रही है।

इस स्थिति में, आयशा मुस्लिम विवाहों के विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2(1) का दावा कर सकती है ताकि अपने विवाह के विच्छेद के लिए डिक्री के लिए आधार प्रस्तुत कर सके कि उसके पति के ठिकाने चार वर्षों से अधिक समय तक ज्ञात नहीं हैं। वह विवाह विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक पारिवारिक अदालत का सहारा ले सकती है।