Section 51 of CA, 1957 : धारा 51: जब कॉपीराइट का उल्लंघन होता है
The Copyright Act 1957
Summary
जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह निम्नलिखित तरीकों में से एक में होता है:
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अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जो केवल कॉपीराइट स्वामी कर सकता है, या किसी स्थान का उपयोग लाभ के लिए कॉपीराइटेड कार्य को दिखाने के लिए करता है और यह कानून का उल्लंघन करता है, सिवाय इसके कि व्यक्ति को पता न हो और यह विश्वास करने का कोई कारण न हो कि यह उल्लंघन होगा।
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जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के निम्नलिखित में से कुछ करता है:
- बिक्री या किराए के लिए कार्य की प्रतियां बनाना।
- व्यापार के रूप में कार्य को बेचना, किराए पर देना या सार्वजनिक रूप से दिखाना।
- कार्य की प्रतियां किसी अन्य देश से भारत में लाना।
व्याख्या: जब किसी पुस्तक, नाटक, संगीत, या कलाकृति को फिल्म में कॉपी किया जाता है, तो इसे "उल्लंघनीय प्रति" माना जाएगा।
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Explanation using Example
आइए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 को समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करें। मान लीजिए श्री ए एक लोकप्रिय लेखक हैं जिन्होंने एक सर्वाधिक बिकने वाला उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास का कॉपीराइट श्री ए के पास है।
एक दिन, श्री बी, जो एक किताबों की दुकान के मालिक हैं, बिना श्री ए या कॉपीराइट रजिस्ट्रार से कोई लाइसेंस प्राप्त किए उपन्यास की फोटोकॉपी बेचने लगते हैं। यह अधिनियम के भाग 'a' का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि श्री बी वह काम कर रहे हैं जो केवल कॉपीराइट स्वामी, श्री ए का अनन्य अधिकार है।
एक अन्य उदाहरण में, श्री सी, जो एक क्लब के मालिक हैं, अपने क्लब में लाभ के लिए उपन्यास पर आधारित एक फिल्म चलाना शुरू करते हैं, बिना श्री ए की अनुमति के। श्री सी को पता था कि फिल्म का कॉपीराइट है। यह भाग 'a, ii' का उल्लंघन है क्योंकि श्री सी उस स्थान का उपयोग जनता के लिए कृति के संचार के लिए कर रहे हैं जिससे कॉपीराइट का उल्लंघन होता है।
आगे, श्री डी, एक ऑनलाइन खुदरा विक्रेता, बिना श्री ए की अनुमति के उपन्यास की आयातित प्रतियां बेचना शुरू करते हैं। यह भाग 'b, iv' का उल्लंघन है क्योंकि वह कृति की उल्लंघनीय प्रतियां आयात कर रहे हैं। हालांकि, अगर श्री ई, एक पाठक, अपने निजी उपयोग के लिए उपन्यास की एक प्रति आयात करते हैं, तो इसे अधिनियम में दी गई छूट के कारण उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
इन सभी मामलों में, श्री बी, सी और डी की कार्रवाइयां कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन मानी जा सकती हैं।