Section 49 of CA, 2002 : अनुच्छेद 49: प्रतिस्पर्धा प्रचार
The Competition Act 2002
Summary
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें प्रतिस्पर्धा से संबंधित नीतियों पर सलाह के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क कर सकती हैं। आयोग को 60 दिनों के भीतर अपनी राय देनी होती है। यह राय बाध्यकारी नहीं होती है। आयोग प्रतिस्पर्धा प्रचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए काम करता है।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि केन्द्रीय सरकार एक नई नीति पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना है ताकि वे अधिक सस्ती हो सकें। नीति को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नीति बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। वे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को इस नीति के औषधि उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभाव पर राय के लिए संदर्भ करते हैं।
CCI प्रस्तावित नीति का विश्लेषण करता है और देखता है कि जबकि इसका उद्देश्य दवाओं को अधिक सस्ता बनाना है, यह फार्मास्युटिकल कंपनियों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है क्योंकि मुनाफा कम हो सकता है। इससे दीर्घकालिक में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है क्योंकि कम कंपनियां नवाचार करने के लिए तैयार हो सकती हैं। 60 दिनों के भीतर, CCI अपनी राय सरकार को भेज देता है, नीति को इस तरह से संशोधित करने का सुझाव देता है कि सस्ती कीमतों और प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के बीच संतुलन बना रहे।
सरकार CCI की राय की समीक्षा करती है, जो सलाहकारी है और अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य नहीं है, और नीति को समायोजित करने का निर्णय लेती है ताकि दवा की सस्ती कीमतों के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, CCI प्रतिस्पर्धा प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है और फार्मास्युटिकल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा के महत्व के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए सामग्रियों का प्रकाशन करता है।