Section 98 of CA 2013 : अनुभाग 98: न्यायाधिकरण की सदस्यों की बैठक बुलाने की शक्ति, आदि

The Companies Act 2013

Summary

अनुभाग 98 के तहत, यदि किसी कंपनी की सामान्य तरीके से बैठक आयोजित करना संभव नहीं है, तो न्यायाधिकरण विशेष निर्देश दे सकता है। यह कंपनी के निदेशक या सदस्य के अनुरोध पर या स्वतः संज्ञान लेकर किया जा सकता है। इस प्रकार आयोजित बैठक को कंपनी की विधिवत बैठक माना जाएगा।

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Explanation using Example

कल्पना करें कि एक छोटी तकनीकी स्टार्टअप, "InnovateX", जो अपने निदेशकों के बीच आंतरिक विवादों का सामना कर रही है, जिससे एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। असहमति इस स्तर तक पहुंच गई है कि वे कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बोर्ड बैठक का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाला एक निदेशक महसूस करता है कि चल रही स्थिति कंपनी और उसके हितधारकों के हितों के लिए हानिकारक है।

स्थिति को देखते हुए, निदेशक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के पास कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुभाग 98 के तहत आवेदन के साथ पहुंचता है। निदेशक समझाता है कि वर्तमान गतिरोध के कारण बोर्ड बैठक बुलाना या आयोजित करना असंभव हो गया है और गतिरोध को हल करने के लिए न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप की मांग करता है।

NCLT, आवेदन की समीक्षा करने के बाद, अपने अनुभाग 98 के तहत शक्तियों को लागू करता है। यह बोर्ड बैठक को बुलाने और आयोजित करने का आदेश देता है जिस तरीके से यह उचित समझता है, सामान्य प्रक्रियाओं को बाईपास करते हुए जो गतिरोध के कारण असंभव हो गई हैं। न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर सकता है कि बैठक उत्पादक हो, जैसे बैठक के लिए एक स्वतंत्र अध्यक्ष की नियुक्ति करना या कोरम निर्दिष्ट करना।

NCLT के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, InnovateX बोर्ड बैठक आयोजित करने, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम होता है, और बैठक को अधिनियम के अनुसार वैध और बाध्यकारी माना जाता है।