Section 97 of CA 2013 : अनुच्छेद 97: वार्षिक आम बैठक बुलाने की अधिकरण की शक्ति
The Companies Act 2013
Summary
अगर कोई कंपनी अपनी वार्षिक आम बैठक नहीं करती है, तो अधिकरण किसी सदस्य के आवेदन पर बैठक बुला सकता है। यह बैठक कंपनी की वार्षिक आम बैठक मानी जाएगी, भले ही केवल एक सदस्य उपस्थित हो।
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Explanation using Example
कल्पना करें कि "ग्रीनटेक इनोवेशन्स लिमिटेड" नामक कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) नहीं की है। एक शेयरधारक, श्रीमती शर्मा, यह महसूस करती हैं कि कंपनी अनुच्छेद 96 का उल्लंघन कर रही है, जो AGM आयोजित करने का आदेश देता है। कंपनी की शासन प्रणाली और एक शेयरधारक के रूप में अपने अधिकारों के प्रति चिंतित होकर, श्रीमती शर्मा कार्रवाई करने का निर्णय लेती हैं।
वह राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के पास कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 97 का उपयोग करते हुए आवेदन दायर करती हैं। NCLT, उनके आवेदन की समीक्षा करने के बाद, ग्रीनटेक इनोवेशन्स लिमिटेड को अपनी AGM आयोजित करने का आदेश देता है। इसके अलावा, अधिकरण, चूक के कारण कोरम प्राप्त करने में कठिनाई को समझते हुए, निर्देश देता है कि केवल श्रीमती शर्मा की उपस्थिति, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या प्रतिनिधि द्वारा, इस AGM के लिए कोरम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। परिणामस्वरूप, AGM श्रीमती शर्मा की उपस्थिति के साथ होती है, और यह अधिकरण के आदेशों के कारण कंपनी अधिनियम के साथ वैध और अनुपालन मानी जाती है।