Section 82 of CA 2013 : धारा 82: कंपनी द्वारा चार्ज की संतुष्टि की रिपोर्ट करना
The Companies Act 2013
Summary
जब कोई कंपनी किसी ऋण या दायित्व का भुगतान करती है जिसके लिए एक सुरक्षा (चार्ज) पंजीकृत थी, तो उसे 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए। यदि कंपनी या चार्ज धारक अधिक समय मांगते हैं, तो रजिस्ट्रार 300 दिनों के भीतर सूचना देने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाए। रजिस्ट्रार सूचना मिलने पर चार्ज धारक से पुष्टि के लिए संपर्क करेगा। यदि कोई आपत्ति नहीं होती है, तो रजिस्ट्रार आधिकारिक रिकॉर्ड अपडेट करेगा। चार्ज धारक द्वारा आपत्ति करने पर, रजिस्ट्रार एक नोट दर्ज करेगा और कंपनी को सूचित करेगा। यह धारा रजिस्ट्रार की स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करती है।
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Explanation using Example
मान लीजिए कि XYZ प्रा. लि. ने ABC बैंक से एक ऋण लिया और कंपनी की संपत्ति के खिलाफ एक चार्ज बनाकर इसे सुरक्षित किया। कुछ वर्षों बाद, XYZ प्रा. लि. ने ABC बैंक को पूरा ऋण चुकता कर दिया। धारा 82(1) के अनुसार, XYZ प्रा. लि. को अब ऋण की अदायगी के 30 दिनों के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार (RoC) को सूचित करना आवश्यक है कि चार्ज पूरी तरह से संतुष्ट हो गया है।
हालांकि, यदि XYZ प्रा. लि. इस 30-दिन की समयसीमा को चूक जाती है, तो वे चार्ज की संतुष्टि की 300 दिनों के भीतर RoC को सूचित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि धारा 82(1) के प्रोविजो में उल्लेखित है।
जब RoC को सूचना मिलती है, धारा 82(2) के अनुसार, वे ABC बैंक से संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे कि चार्ज को संतुष्ट क्यों नहीं माना जाना चाहिए। यदि ABC बैंक 14 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया नहीं देता या चार्ज की संतुष्टि की पुष्टि करता है, तो RoC चार्ज के रजिस्टर को अपडेट करेगा ताकि यह दर्शाया जा सके कि चार्ज पूरी तरह से चुकता हो चुका है और XYZ प्रा. लि. को सूचित करेगा।
यदि ABC बैंक चार्ज की संतुष्टि पर आपत्ति करता है, जैसा कि धारा 82(3) में बताया गया है, तो RoC चार्ज के रजिस्टर में एक नोट दर्ज करेगा और XYZ प्रा. लि. को इसके बारे में सूचित करेगा।
अंत में, धारा 82(4) यह स्पष्ट करती है कि RoC के पास चार्ज के रजिस्टर को अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपडेट करने का अधिकार है, न कि केवल कंपनी द्वारा दी गई सूचना पर।