Rule 19 of CPC : नियम 19: किसी गवाह को तभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जाए जब वह निर्धारित सीमा के भीतर निवास करता हो।

The Code Of Civil Procedure 1908

Summary

यह नियम बताता है कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए तभी बुलाया जा सकता है जब वह न्यायालय की सामान्य कार्यक्षेत्र की सीमा में या उससे 100 किलोमीटर के भीतर निवास करता हो। यदि यात्रा के लिए हवाई विकल्प उपलब्ध है और गवाह को हवाई किराया दिया जाता है, तो उसे उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

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Explanation using Example

उदाहरण 1:

रवि मुंबई में रहता है और मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुने जा रहे एक दीवानी मामले में एक प्रमुख गवाह है। चूंकि रवि न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।

उदाहरण 2:

प्रिया पुणे में रहती है, जो मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वह मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुने जा रहे एक मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह है। चूंकि पुणे मुंबई से 500 किलोमीटर से कम दूरी पर है और पुणे और मुंबई के बीच स्थापित सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन और बस सेवाएं) हैं, न्यायालय प्रिया को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।

उदाहरण 3:

अमित दिल्ली में रहता है और चेन्नई उच्च न्यायालय में सुने जा रहे एक मामले में गवाह है। दिल्ली चेन्नई से 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, और पाँच-छठे हिस्से की दूरी को कवर करने वाला कोई सीधा सार्वजनिक परिवहन नहीं है। हालांकि, चूंकि दिल्ली और चेन्नई के बीच नियमित उड़ानें हैं, और यदि अमित को हवाई किराया दिया जाता है, तो न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।

उदाहरण 4:

सुनीता राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में रहती है, जो जयपुर से 600 किलोमीटर दूर है, जहां एक दीवानी मामला सुना जा रहा है। पाँच-छठे हिस्से की दूरी को कवर करने वाला कोई रेलवे या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन नहीं है। इस स्थिति में, न्यायालय सुनीता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश नहीं दे सकता। इसके बजाय, उसकी गवाही अन्य माध्यमों जैसे कि लिखित शपथ पत्र या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा सकती है।