The Code of Civil Procedure, 1908
पहली अनुसूची
आदेश XVI: गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति
नियम 19: किसी गवाह को तभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जाए जब वह निर्धारित सीमा के भीतर निवास करता हो।
Bare Act
किसी को भी व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निवास न करता हो -
- (क) न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, या
- (ख) ऐसी सीमाओं के बाहर लेकिन एक स्थान पर जो न्यायालय-भवन से सौ किलोमीटर से कम दूरी पर है, या (जहां स्थान के बीच रेलवे या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन पाँच-छठे हिस्से के लिए है जहां वह निवास करता है और न्यायालय स्थित है) पांच सौ किलोमीटर से कम दूरी पर है:
बशर्ते कि जहां इस नियम में उल्लिखित दो स्थानों के बीच हवाई परिवहन उपलब्ध है और गवाह को हवाई किराया दिया जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है।
Explanation using examples
उदाहरण 1:
रवि मुंबई में रहता है और मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुने जा रहे एक दीवानी मामले में एक प्रमुख गवाह है। चूंकि रवि न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।
उदाहरण 2:
प्रिया पुणे में रहती है, जो मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वह मुंबई सिटी सिविल कोर्ट में सुने जा रहे एक मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह है। चूंकि पुणे मुंबई से 500 किलोमीटर से कम दूरी पर है और पुणे और मुंबई के बीच स्थापित सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन और बस सेवाएं) हैं, न्यायालय प्रिया को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।
उदाहरण 3:
अमित दिल्ली में रहता है और चेन्नई उच्च न्यायालय में सुने जा रहे एक मामले में गवाह है। दिल्ली चेन्नई से 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, और पाँच-छठे हिस्से की दूरी को कवर करने वाला कोई सीधा सार्वजनिक परिवहन नहीं है। हालांकि, चूंकि दिल्ली और चेन्नई के बीच नियमित उड़ानें हैं, और यदि अमित को हवाई किराया दिया जाता है, तो न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश दे सकता है।
उदाहरण 4:
सुनीता राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में रहती है, जो जयपुर से 600 किलोमीटर दूर है, जहां एक दीवानी मामला सुना जा रहा है। पाँच-छठे हिस्से की दूरी को कवर करने वाला कोई रेलवे या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन नहीं है। इस स्थिति में, न्यायालय सुनीता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गवाही देने का आदेश नहीं दे सकता। इसके बजाय, उसकी गवाही अन्य माध्यमों जैसे कि लिखित शपथ पत्र या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा सकती है।

