Skip to content

Section 49 of CGST Act, 2017 : धारा 49: कर, ब्याज, दंड और अन्य राशियों का भुगतान

The Central Goods and Services Tax Act, 2017

अध्याय X: कर का भुगतान

धारा 49: कर, ब्याज, दंड और अन्य राशियों का भुगतान

Explanation using examples

कल्पना करें कि एक व्यवसाय के मालिक, श्री शर्मा, जो एक फर्नीचर निर्माण कंपनी चलाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक सप्लायर से कच्चे माल खरीदे हैं और उन खरीद पर जीएसटी का भुगतान किया है। इस भुगतान किए गए जीएसटी को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में दावा किया जा सकता है।

श्री शर्मा अपनी मासिक जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं और