Section 17 of SMA : धारा 17: धारा 16 के तहत आदेशों से अपीलें

The Special Marriage Act 1954

Summary

यदि कोई विवाह अधिकारी विवाह को पंजीकृत करने से इंकार करता है और आप इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप अपील दाखिल कर सकते हैं। यह अपील उस जिले की अदालत में की जानी चाहिए जहां विवाह अधिकारी कार्यरत हैं। यह अपील तीस दिन के भीतर की जानी चाहिए। जिला अदालत का निर्णय अंतिम होगा और विवाह अधिकारी को इसका पालन करना होगा।

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Explanation using Example

कल्पना कीजिए कि एक जोड़ा, जॉन और प्रिया, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने का निर्णय लेते हैं। वे स्थानीय विवाह अधिकारी को अपने प्रस्तावित विवाह की सूचना प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, विवाह अधिकारी उनके विवाह को पंजीकृत करने से इंकार कर देता है, प्रस्तुत दस्तावेजों में असंगति का हवाला देते हुए। जॉन और प्रिया मानते हैं कि यह इंकार अनुचित है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 17 के तहत, उन्हें इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। वे विवाह अधिकारी के आदेश के तीस दिन के भीतर जिला अदालत में अपील दाखिल करते हैं। जिला अदालत मामले की समीक्षा करती है और इंकार को पलट देती है, विवाह अधिकारी को अदालत के निर्णय के अनुसार विवाह को पंजीकृत करने का निर्देश देती है।